विधवा पेंशन स्कीम: विधवा महिलाओं के लिए सुविधा, आवेदन करने पर हर महीने मिलेगा पेंशन

Aindrila Dhani
8 Min Read
Widow Pension Scheme

Widow Pension Scheme : विधवा पेंशन योजना भारत में सरकारों द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण पहल है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य विधवाओं को आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करना है, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से परेशान हैं या निम्न-आय वाले परिवारों से संबंधित हैं, ताकि वे सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जी सकें।

भारत में अभी भी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से ज्यादा शादी करवाने में रुचि रखते है घरवाले। किसी कारण से अगर पति का देहांत हो जाता है तो ज्यादातर औरतों की हालत खराब हो जाती हैं। खासकर आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। इसी कारण सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की पहल की है। इस योजना का नाम है विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme)।

विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme) में कैसे आवेदन किया जा सकता है? कौन इस योजना में आवेदन कर सकते हैं? आवेदन करने के लिए कौनसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों की जरूरत होगी? इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को कितनी पेंशन मिलेगी? ऐसे सवालों के जवाब आज हम आपको अपने इस निबंध देने की कौशिश करेंगे।

विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme) क्या हैं?

हरियाणा विधवा पेंशन योजना को आधिकारिक तौर पर “विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन” (Widow and Destitute Women Pension Scheme) योजना के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है या जो निराश्रित हैं और अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में योग्य विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास अपनी आजीविका के लिए नियमित आय हो और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है। 1 जनवरी, 2024 के रिपोर्ट के अनुसार मासिक पेंशन की राशि 3 हजार रुपए (₹3,000/-) है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme) में आवेदन करने के लिए कौनसी दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता है?

विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme) में आवेदन करने के लिए जरूरत की दस्तावेज –

  1. आवेदन पत्र: आवेदन पत्र को सही तरीके से फ़िल आप करना पड़ेगा।
  2. पहचान पत्र: आमतौर पर आवेदक का आधार कार्ड आवश्यक होता है।
  3. आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि लिखी हो) आमतौर पर स्वीकार्य है।
  4. निवास प्रमाण पत्र: बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड या निवास का अन्य वैध प्रमाण आवश्यक है।
  5. आय प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र आवेदक की आय स्थिति के बारे में दर्शाता है। यह नजदीकी पार्टी ऑफिस और पंचायत या फिर नगरपालिका से मिल जाएगी।
  6. मूल निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र पुष्टि करता है कि आवेदक हरियाणा का निवासी है।
  7. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र: विधवा होने का प्रमाण देने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
  8. बैंक खाते का विवरण: पेंशन भुगतान की सुविधा के लिए आवेदक के बैंक खाते की जानकारी (पासबुक की फोटोकॉपी) आवश्यक है।
  9. तस्वीर: आवेदक की तस्वीर भी आवश्यक है।

विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme) में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं?

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन जमा करते समय वह हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए और कम से कम एक साल से हरियाणा में रह रही हो।
  • उसे निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा-
    वह एक विधवा हो सकती है या फिर वह पति, माता-पिता और बेटे/बेटों के बिना निराश्रित हैं तो भी इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
    वह पति के परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता (यदि विवाहित हैं तो) या माता-पिता के कारण निराश्रित है (यदि अविवाहित हैं तो)।
  • उसके सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपए (₹3,00,000/-) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा जुलाई 2023 से 2 लाख रुपए (₹2,00,000/-) से बढ़ाकर 3 लाख रुपए (₹3,00,000/-) कर दी गई थी।

विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme) में कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं?

  1. कोई भी महिला जो केंद्र या फिर राज्य सरकार के अंदर काम करती हो, स्थानीय/वैधानिक निकाय, या किसी ऐसे संगठन में कार्यरत है जिसे किसी सरकार या स्थानीय/वैधानिक निकाय द्वारा पर्याप्त वित्तपोषित किया जाता है।
  2. ऐसी महिला जो पहले से ही इन संस्थाओं से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है।
  3. कोई भी महिला जो किसी भी स्रोत (वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, या बीमा सहित) से भविष्य निधि या वार्षिकी से आय प्राप्त कर रही है।
  4. यदि विधवा महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर लिया है।

विधवा पेंशन स्कीम (Widow Pension Scheme) में आवेदन करने की प्रक्रिया :-

इस योजना में आवेदन का सबसे आम और प्रोत्साहित तरीका अंत्योदय-सरल पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है।

  1. सबसे पहले हरियाणा के आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएँ।
  2. फिर “नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
  3. उसके बाद नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्री करे और एक पासवर्ड बनाएं।
  4. पंजीकरण के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। इससे आपको अपने मोबाइल नंबर पर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे।
  5. फिर स्क्रीन के दाहिनी ओर “यहां साइन इन करें” पर क्लिक करें।
  6. अपना पंजीकृत लॉगिन आईडी (मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी) और पासवर्ड, कैप्चा के साथ दर्ज करें।
  7. उसके बाद’लॉगिन’ पर क्लिक करें।
  8. एक बार लॉगिन करने के बाद “योजना/सेवा सूची” पर जाएं।
  9. “विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन” या “विधवा पेंशन योजना” खोजें और चुनें।
  10. “सेवा/योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  11. आपको अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID) दर्ज करने के लिए कहेगा। यह पीपीपी डेटाबेस से आपके जनसांख्यिकीय और आय डेटा को सीधे प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  12. इतना होने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा। आपकी अधिकांश बुनियादी जानकारी आपके परिवार आईडी से पहले से भरी हो सकती है।
  13. सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें। सटीकता सुनिश्चित करें, विशेष रूप से बैंक विवरण और संपर्क जानकारी ध्यान से दर्ज करें।
  14. इसके बाद ऊपर उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई फोटोकापी अपलोड करें।
  15. सबमिट करने से पहले, दर्ज की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की अच्छी तरह से समीक्षा करें ताकि कोई त्रुटि न हो।
  16. संतुष्ट होने पर, ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
  17. सफल जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन आईडी या संदर्भ संख्या के साथ एक स्वीकृति प्राप्त होगी। इस नंबर को सावधानी से सहेज कर रखें क्योंकि इसका उपयोग आपके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा।
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