उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना: ₹1000 हर महीने की मदद! जानिए कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?

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Uttar Pradesh Widow Pension Scheme: जब किसी महिला का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो विधवा महिला अपने जीवन की ज़रूरतें खुद पूरी करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर ऐसी महिलाओं के सामने कई तरह की आर्थिक समस्याएं आती हैं।

कुछ इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिसकी मदद से विधवा महिलाओं को हर महीने कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। आईए इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक तरीके से जानते हैं।

Uttar Pradesh Widow Pension Scheme क्या है?

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1000 की पेंशन सहायता दी जाती है ताकि वे बिना कोई मुश्किल के अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।

Scheme NameUttar Pradesh Widow Pension Scheme 2025
Launched ByUttar Pradesh Government
DepartmentSocial Welfare Department (Samaj Kalyan Vibhag)
Pension Amount₹1000 per month
ModeOnline
Official Websitehttps://sspy-up.gov.in 

इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है और यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए उपलब्ध है। राज्य की तकरीबन 26,00,000 से भी ज़्यादा महिलाऐं इस योजना का लाभ उठा रही हैं जिसका हिस्सा आप भी बन सकती हैं।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन सहायता देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े।

सरकार यह चाहती है कि विधवा महिलाऐं भी इस समाज का मज़बूत हिस्सा बनें और उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। इससे विधवा महिलाओं को भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस योजना के जरिए सरकार सामाजिक सुरक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

भले ही राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की मदद से उन महिलाओं की मदद करना चाहती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो योजना की पात्रता मानदंड शर्तों को पूरा करती हैं। निम्न हम इस योजना की सभी पात्रता मानदंड शर्तों के बारे में बताने जा रहे हैं:

  • आवेदिका महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
  • आयु आवेदिका की कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदिका के परिवार की सालाना आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
  • सभी जरूरी दस्तावेज़ आवेदिका के पास उपलब्ध होने चाहिए।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़

आवेदिका को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज़ों को जमा करना होता है। यह दस्तावेज़ इस बात की पुष्टि करते हैं कि महिला इस योजना के पात्र है या नहीं। इसीलिए अब हम इस योजना के सभी जरूरी दस्तावेज़ों के बारे में जानेंगे:

  • मोबाईल नंबर
  • आधार कार्ड
  • पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आयु संबंधी प्रमाण पत्र
  • तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  • परिजनों से किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की पेंशन योजना का लाभ न लेने का शपथ पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • बैंक खाता विवरण

Uttar Pradesh Widow Pension Scheme Apply कैसे करें?

आज के समय में Uttar Pradesh Widow Pension Scheme के लिए आवेदन करना काफी ज़्यादा आसान हो गया है। महिलाऐं घर बैठे हो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  1. अपने ब्राउज़र में सबसे पहले यूपी विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
  2. होमपेज पर आपको तरह तरह के विकल्प उपलब्ध मिलेंगे। इनमें से ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  3. अगले पेज पर एक फॉर्म आपके सामने उपलब्ध होगा। इसमें अपना नाम, मोबाईल नंबर, पति का नाम और बैंक खाता संख्या आदि जैसी जानकारी दर्ज करें।
  1. कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी स्कैन करके अपलोड कर दें।
  2. अब स्व घोषणा को स्वीकार करें।
  3. आखिर में कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए।
  4. इस तरीके से यह योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर

सरकार नहीं चाहती कि इस योजना को लेकर किसी को भी कोई समस्या आए। इसीलिए अगर आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुड़ी कोई भी समस्या या जानकारी के लिए सहायत्ता लेना चाहते हैं तो आप समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 419 0001 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर सुबह से शाम तक विभागीय समय में कॉल की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

यूपी सरकार की यह योजना राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। राज्य की विधवा महिलाओं को इस योजना के ढ़ेर सारे लाभ मिलते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताओं और लाभों पर अब हम चर्चा करेंगे:

  • इस योजना के द्वारा विधवा महिलाओं को हर महीने ₹1000 की सहायता राशि दी जाती है।
  • यह राशि DBT के माध्यम से सीधा महिला के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • इस सहायता राशि के साथ महिलाऐं अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं।
  • आसान और सरल तरीके से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • राज्य की सभी ज़िलों और ग्राम पंचायतों में यह योजना उपलब्ध है।
  • विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना मदद करती है।
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