Mukhyamantri Laghu Sinchayi Yojana: छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर यह चिंता लगी रहती है कि उनकी फसलों को पानी मिलेगा भी या फिर नहीं। क्योंकि ना तो उनके पास अपना ट्यूबवेल होता है और ना ही उनके पास सिंचाई की कोई सुविधा होती है। ऐसे में सूखा आ जाए तो किसानों की मेहनत मानो बर्बाद हो जाती है।
किसानों की इसी चिंता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लघु सिंचाई योजना शुरू की गई है जिससे किसानों को उथले से लेकर गहरे नलकूप तक के निर्माण के लिए 90% तक की सब्सिडी मिलती है। चलिए इस योजना के बारे में विस्तार से समझते हैं।
Mukhyamantri Laghu Sinchayi Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी मदद से किसानों को अपने खेतों में उथले, मध्यम और गहरे नलकूप स्थापित करने के लिए 50% से 90% तक की सब्सिडी सहायता राशि दी जाती है।
Scheme Name | Mukhyamantri Laghu Sinchayi |
State | Uttar Pradesh |
Subsidy Amount | ₹5,000 to ₹10,000 |
Beneficiaries | Small and marginal farmers of Uttar Pradesh |
Application Mode | Online |
Official Website | https://miuponline.in/ |
इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 90% तक और सामान्य वर्ग के किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। बता दें कि सरकार इस योजना को राज्य के 62 जिलों में चला रही है जहां पर जल संकट या सिंचाई के संसाधनों की भारी कमी है।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का उद्देश्य
अगर इस योजना को अच्छे से समझा जाए तो सरकार यह चाहती है कि जलवायु परिवर्तन या फिर बारिश की अनिश्चितता के बावजूद भी किसानों की फसलें सुरक्षित रह सकें। इससे किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सकेगा और किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा।
इन सब के अलावा यह योजना के द्वारा भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, और तकनीकी सिंचाई प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यानि हम कह सकते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है।
लघु सिंचाई योजना के लिए पात्रता मानदंड
निश्चित तौर पर इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए किसानों को कुछ पात्रता मानदंड शर्तें पूरी करनी होंगी। नीचे हमने विस्तार से यूपी लघु सिंचाई योजना की पात्रता मानदंड शर्तों के बारे में जानकारी दी है:
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- सिर्फ लघु और सीमांत किसान ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आवेदक किसान का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या स्वच्छ किसान सेवा पोर्टल में दर्ज होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए किसी तरह की न्यूनतम जोत सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- महिला किसान, बंजर भूमि पर खेती करने वाले किसान, और कुसुम योजना में पंजीकृत किसानों को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
लघु सिंचाई योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
इस योजना के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। आमतौर पर यह दस्तावेज़ सभी के पास उपलब्ध ही होते हैं। बिना कोई परेशानी के आवेदन करने के लिए आपको निम्न बताए दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:
- मोबाईल नंबर
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या खसरा-खतौनी की नकल
- बैंक खाता पासबुक पासपोर्ट साइज़ फोटो
- भूजल पोर्टल पर बोरिंग पंजीकरण प्रमाणपत्र
Mukhyamantri Laghu Sinchayi Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसकी एक आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। Mukhyamantri Laghu Sinchayi Yojana के लिए अप्लाई करने के लिए आप यह स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
- अपने ब्राउज़र में सबसे पहले सीएम लघु सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
- इसके होमपेज पर से आवेदक यूज़र के सेक्शन में जाएं और नया आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
- यहां पर अपना नाम, आधार संख्या और जन्म तिथि आदि जैसी जानकारी दर्ज करके अपना नया अकाउंट बनाएं।
- अब जब आप इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- यह फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज करें।
- जरूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड कर दीजिए।
- इन सब के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस तरह से आपका आवेदन यह योजना के लिए पूरा हो जाएगा।
Mukhyamantri Laghu Sinchayi Yojana Application Status कैसे देखें?
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा आवेदन स्वीकार हो चूका है या फिर नहीं। इसीलिए अब हम इस योजना के एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के तरीके के बारे में जानेंगे:

- सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में UP Laghu Sinchayi Yojana की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करनी होगी।
- इसके आवेदक यूज़र के सेक्शन में जाकर ‘आवेदन की स्थिति देखें’ पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना आधार नंबर या मोबाईल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है।
- लॉगिन करते ही आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी।
- इसके अलावा आप अपने नजदीकी लघु सिंचाई विभाग कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या ग्रामीण गतिविधि केंद्र पर जाकर भी इस योजना की आवेदन स्थिति के बारे में जान सकते हैं।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की सब्सिडी राशि
उत्तर प्रदेश की सरकार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार सब्सिडी राशि प्रदान करती है। आप नीचे विस्तार से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की सब्सिडी राशि के बारे में जान सकते हैं:
श्रेणी | अनुदान राशि (₹) |
सामान्य जाति के लघु किसान | ₹5,000 तक |
सामान्य जाति के सीमांत किसान | ₹7,000 तक |
अनुसूचित जाति / जनजाति किसान | ₹10,000 तक |
HDPE पाइप (90 mm, 7 मीटर) हेतु | ₹3,000 तक |
पम्पसेट खरीदने हेतु | ऋण सुविधा उपलब्ध |
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लाभ एवं विशेषताएं
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के द्वारा सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे है। इसके लिए सरकार इस योजना के तहत कई सारे लाभ और विशेषताएं प्रदान कर रही है जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ और विशेषताएं यह रहीं:
- छोटे और सीमांत किसानों को नलकूप निर्माण के लिए 50% से 90% तक सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है।
- इससे किसानों को मानसून पर निर्भरता से मुक्ति मिलती है।
- योजना की आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान और सरल है।
- सहायता राशि सीधा आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
- घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- बंजर और सूखा प्रभावित भूमि को भी सिंचित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।