Mukhya Mantri Mahila Kisan Sashaktikaran Yojana: एक समय था जब कृषि को केवल पुरुषों के लिए ही समझा जाता था। लेकिन आज भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दिन-ब-दिन बढ़ रही है। परंतु आज भी संसाधनों और सुविधाओं की कमी के कारण कई सारी महिलाऐं खेती नहीं कर पाती।
गुजरात सरकार इसे देखते हुए मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना लेकर आई है जिसके अंतर्गत महिला किसानों को खेती से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्य किये जाते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यह आर्टिकल में हम महिला किसान सशक्तिकरण योजना के बारे में अच्छे से समझेंगे।
Mukhya Mantri Mahila Kisan Sashaktikaran Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना यानिकि MMKSY गुजरात सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके अंतर्गत महिला किसानों को खेती के लिए कुछ आवश्यक संसाधन जैसे बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि खरीदने के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना (MMKSY) |
राज्य | गुजरात |
सहायता राशि | ₹50,000 |
लाभार्थी | गुजरात की महिला किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
इतना ही नहीं, इस योजना के द्वारा महिला किसानों को कृषि तकनीकों और फसल उत्पादन बढ़ाने संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाती है। देखा जाए तो महिला किसानों के लिए यह योजना केवल खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें एक सफल किसान-व्यवसायी बनाने की एक पहल है।
मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना का सरल और सीधा उद्देश्य महिला किसानों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसीलिए यह योजना के द्वारा महिला किसानों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उन्हें जरूरी संसाधनों और सुविधाओं तक सीधी पहुंच दी जाती है।
यह सब इसलिए ताकि महिला किसान पुरानी खेती के तरीके छोड़कर नए और फायदेमंद तरीकों को अपनाएं और अपनी कमाई बढ़ा सकें। इससे सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में ही सुधार नहीं होगा बल्कि पूरे ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना के लिए पात्रता मानदंड
गुजरात सरकार की इस MMKSY योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड शर्तें तय की गई हैं। यह पात्रता मानदंड शर्तों का पालन करना उन सभी महिलाओं के लिए जरूरी है जो इसका लाभ उठाना चाहती हैं। इसीलिए अब हम महिला किसान सशक्तिकरण योजना की पात्रता मानदंड शर्तों के बारे में जानेंगे:
- केवल महिला किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- महिला किसान का गुजरात राज्य की निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक महिला के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- वैसे तो इस योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
- महिला को कृषि और सहकारिता विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- समूह बनाकर भी महिलाऐं सामूहिक रूप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
पात्र महिलाऐं जब इस योजना के लिए आवेदन करेंगी तो इस आवेदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। यह दस्तावेज़ आवेदक महिला की पात्रता को प्रमाणित करेंगे। तो चलिए अब मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ों के बारे में जानते हैं:
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
Mukhya Mantri Mahila Kisan Sashaktikaran Yojana Apply
भले ही अभी तक इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन आप बिना किसी परेशानी के ऑफलाइन रूप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे हम मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान स्टेप्स में बता रहे हैं:
- सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं।
- कार्यालय में अधिकारीयों से Mukhya Mantri Mahila Kisan Sashaktikaran Yojana का फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी सही तरीके से दर्ज करें।
- जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, फोटो आदि को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करें।
- इसके बाद यह भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करवा दीजिए।
- अब अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
- अगर महिला किसान पात्र पाई जाती है तो सहायता राशि उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना की सहायता राशि
यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना के अनुसार महिला किसानों को ₹50,000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि पात्रता के अनुसार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इन सब के अलावा इस योजना में बीज, खाद, दवाइयों, खेती के औजार और पानी की व्यवस्था के लिए भी महिला किसानों की मदद की जाती है।
मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना के लाभ एवं विशेषताएं
गुजरात सरकार का लक्ष्य इस योजना के द्वारा महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर खेती में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसलिए महिला किसानों को मुख्यमंत्री महिला किसान सशक्तिकरण योजना के काफी सारे लाभ मिलते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ यह रहे:
- खेती के लिए महिला किसानों को ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- उन्नत बीज, खाद, उपकरण आदि खरीदने में मदद की जाएगी।
- आसान शर्तों पर महिलाऐं लोन ले सकती हैं ताकि उन्हें साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े।
- महिला किसानों की छोटे समूह बनाकर मिलकर खेती करने और फसल बेचने को बढ़ावा दिया जाता है।
- महिला किसानों की फसल को बाजार तक पहुँचाने में मदद की जाती है, ताकि उन्हें अच्छा दाम मिल सके।
- इस योजना से लगभग 7 लाख महिला किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।