गंगा स्वरूपा पेंशन योजना: इस योजना में आवेदन करने से मिलेगा हर महीने 1250 रुपए पेंशन! जानिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं

Aindrila Dhani
6 Min Read
Ganga Swarupa Pension Yojana

Ganga Swarupa Pension Yojana : आज के समय में हर एक महिला आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। लेकिन‌ बहुत सारी औरतों की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। भारत में लड़कियों की शादी कर देना ही माता-पिता को उचित लगता है। शादी के बाद पति ही लड़कियों की जिंदगी बन जाते हैं। लेकिन अब इस में बदलाव आना शुरू हो गया है।

फिर भी बहुत सारे औरत ऐसे भी है जिनके पास पति के अलावा और कुछ भी नहीं है। पति के जाने के बाद वह लोग बहुत समस्या (Problem) में पड़ जाते हैं। इन औरतों के बारे में सोच कर ही गुजरात सरकार (Gujrat Sarkar) ने एक योजना की पहल की है। गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है “गंगा स्वरूपा पेंशन योजना” (Ganga Swarupa Pension Yojana)। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं (Widowed ) को वित्तीय सहायता (Financial Support) प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। जिसकी वजह से वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने लिए सम्मान प्राप्त कर सकें।

उनका हर महीने पेंशन (Pension) के तौर पर आर्थिक सहायता दी जाती है। ‌पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन (Monthly Pension) सीधे उनके डाकघर (Post office) खातों में जमा की जाती है। इस योजना का प्रबंधन महिला एवं बाल विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है। और जिला स्तर पर मामलातदार (Officer in Charge) द्वारा इसे चलाया जाता है।

गुजरात सरकार (Gujrat Sarkar) की ‘गंगा स्वरूपा आर्थिक सहायता योजना’ (Ganga Swarupa Arthik Sahayata Yojana) विधवा महिलाओं को 1 हजार 250 (1,250/-) मासिक पेंशन (Monthly Pension) देकर आर्थिक सहायता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही है। यह योजना घरेलू कामकाज करने वाली और वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्थिरता देने में कामयाब साबित हुई है। सरकार ने इस योजना का आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। जिससे योग्य महिलाएं आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। 2025-26 आर्थिकबर्ष के बजट में 3 हजार 15 करोड़ रुपए इस योजना के लिए तय (Allot) किया गया हैं। यह पहल महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की एक पहल है।

गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana) के बारे में जान लीजिए क्या है यह गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana)? कैसे ईश योजना में आवेदन किया जा सकता हैं? कौन कौन इस में आवेदन कर सकते हैं? आवेदन करने के लिए कौनसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? ऐसे सवालों के जवाब आपको हमारे इस निबंध में मिल जाएगी।

गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana) क्या हैं?

गुजरात सरकार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे योजनाएं शुरू की है। जिसमें विधवा सहाय योजना भी शामिल है। अब इस योजना का नाम है गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana)। हालही में गुजरात सरकार ने इस योजना के नाम में बदलाव किया है। इस योजना तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 1 हजार 250 रुपये (1,250/-) दी जाएगी। आप सबके जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात सरकार ने अप्रैल 2019 से मासिक पेंशन (Monthly Pension) 1 हजार (1,000/-) रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 250 रुपये कर दी है। अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे इससे जुड़ी सारी जानकारी आप ध्यान से पढ़ले।

गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana) में आवेदन करने की योग्यता :-

हर एक योजना में आवेदन करने के लिए कुछ शर्त होती हैं, गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana) में आवेदन करने की योग्यता नीचे दी गई है –

  1. आवेदक गुजरात के निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक विधवा महिला होनी चाहिए।
  3. आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  4. आवेदक अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो, उनकी वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपए (1,20,000/-) तक होनी चाहिए। और अगर शहरी क्षेत्रों से है तो 1 लाख 50 हजार (1,50,000/-) से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिये।

गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana) में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents) :-

  1. राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  2. आवेदक विधवा महिला की फोटो
  3. विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (School leaving certificate)
  4. आय प्रमाण (Income Certificate)
  5. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s death certificate)
  6. मतदाता पहचान पत्र (Voter Card) या आधार कार्ड (Aadhar Card)
  7. बिजली का बिल (Electric Bill)
  8. जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate)
  9. विधवा होने का प्रमाण।

गंगा स्वरूपा पेंशन योजना (Ganga Swarupa Pension Yojana) में आवेदन करने की प्रक्रिया :-

  1. इस योजना में सिर्फ ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता हैं।
  2. इसके लिए सबसे पहले आपको तालुका मामलातदार कार्यालय से आवेदन पत्र (Application form) प्राप्त करना पड़ेगा।
  3. इसके बाद सटीक विवरण के साथ फॉर्म को फ़िल आप (fill up) करना होगा।
  4. और फिर आवश्यक दस्तावेज (Documents) संलग्न (Attach) करना पड़ेगा।
  5. सब सहीसे देखने के बाद फॉर्म को तालुका मामलातदार को जमा कर दे।

मामलातदार विवरणों का जांच करेंगे और सभी मानदंड पूरे होने पर सहायता को मंजूरी देंगे।

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