इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि झारखंड राज्य लगातार तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन अभी राज्य में दो प्रमुख समस्याएं देखने को मिल रही हैं जिसमें से पहली है राज्य में फल और पौधों की लगातार कमी होना और दूसरा किसानों की आय में कमी आना।
इस समस्या को समझते हुए झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की है जिसमें किसानों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता और उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी भी किसानों की ही होती है। चलिए इस योजना के बारे में अच्छे से जानते हैं।
Birsa Harit Gram Yojana क्या है?
बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को फलदार पौधे लगाने का अवसर दिया जाता है। हर पात्र परिवार को आम, अमरूद, नींबू आदि जैसे 100-100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाता है।
Scheme Name | Birsa Harit Gram Yojana |
Launched By | Government of Jharkhand |
Beneficiaries | Farmers, Widows, Senior Citizens of Jharkhand |
Trees per Family | 100 fruit-bearing plants |
Total Trees to be Planted | 5 crore across the state |
Mode of Application | Offline (via Panchayat or MGNREGA office) |
इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस योजना के साथ मनरेगा (MGNREGA) को भी जोड़ा गया है जिससे किसानों को इन पौधों की देखभाल करने पर मजदूरी दी जाती है। यह पौधों के फल देने के बाद हर परिवार को लगभग ₹50,000 की वार्षिक आय हो सकती है।
बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य
बिरसा हरित ग्राम योजना का असल उद्देश्य झारखंड राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों की कमाई में बढ़ोतरी करना है। ताकि किसान सिर्फ खेती पर ही निर्भर ना रहें बल्कि फलों की बागवानी के माध्यम से उन्हें बढ़िया आमदनी प्राप्त हो सके।
आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को रोज़गार देने के अलावा इस योजना का उद्देश्य राज्य के गाँवों में हरियाली बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना पानी के स्रोतों की गुणवत्ता को बढ़ाना भी है जिसमें काफी हद तक झारखंड सरकार सफल हो रही है।
बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं ग्रामीणों को मिलेगा जो कुछ विशेष पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ताकि योग्य लोगों तक इस योजना का लाभ पहुँच सके। झारखंड सरकार द्वारा इसके लिए कुछ पात्रता मानदंड शर्तें तय की गई हैं। चलिए इन पात्रता मानदंड शर्तों के बारे में जानते हैं:
- आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदक के पास खुद की जमीन, गैर मजरुआ भूमि या सरकारी भूमि पर पौधारोपण करने की अनुमति होनी चाहिए।
- लाभार्थी पौधों की देखभाल करने की क्षमता और रुचि रखता हो।
- आवेदक मनरेगा जॉब कार्डधारी होना चाहिए।
- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित पात्र लाभार्थियों को ही योजना में शामिल किया जाएगा।
बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
बिरसा हरित ग्राम योजना की पात्रता के लिए पुष्टि करने के लिए आवेदन के दौरान आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं ताकि सही और जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ पहुँचाया जा सके। नीचे लिस्ट में इन सभी जरूरी दस्तावेज़ों की जानकारी दी गई है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन से संबंधित दस्तावेज़ या ग्राम सभा से प्रमाणित गैर मजरुआ/सरकारी भूमि की अनुमति
- मनरेगा जॉब कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- विधवा या बुजुर्ग प्रमाण पत्र
- ग्राम सभा की अनुशंसा/प्रमाण पत्र
Birsa Harit Gram Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
झारखंड सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण किसानों को प्राथमिकता देती है जिसकी वजह से इसकी आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑफलाइन रखा गया है। ऐसे में अब हम Birsa Harit Gram Yojana के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में जानेंगे:
- इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्थानीय ग्राम पंचायत या मनरेगा कार्यालय में जाना होगा।
- वहां अधिकारीयों के पास जाएं और बिरसा हरित ग्राम योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- इस आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
- साथ ही कुछ आवश्यक दस्तावेज़ भी अटैच कर दीजिए।
- दस्तावेज़ों के साथ इस भरे हुए फॉर्म को ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करें।
- अब ग्राम सभा द्वारा आपकी पात्रता की वेरिफिकेशन की जाएगी।
- अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Birsa Harit Gram Yojana Application Status चेक करने का तरीका
अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन कर दिया है और आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आपको नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, मनरेगा कार्यालय, या प्रखंड विकास कार्यालय (BDO) में संपर्क करना होगा। वहां पर आप अपने आधार कार्ड के ज़रिए से अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभ एवं विशेषताएं
झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही इस बिरसा हरित ग्राम योजना ना सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने का एक माध्यम है बल्कि यह पर्यावरण की देखभाल का भी एक ज़रिया है। ऐसे में अब हम बारी बारी से इस योजना के लाभ और विशेषताओं को जानने वाले हैं:
- इस योजना के द्वारा हर पात्र परिवार को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा।
- आवेदक सड़क किनारे, सरकारी भूमि या अपनी भूमि पर पौधे लगा सकते हैं।
- योजना के तहत आम, अमरूद, नींबू जैसे फलदार पौधों की बागवानी की जाती है।
- जब पौधारोपण हो जाता है तो उसके तीन साल बाद किसानों को ₹50,000 की वार्षिक आय सुनिश्चित की जाएगी।
- मनरेगा के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- अगले 5 वर्षों तक सरकार पौधों की देखभाल के लिए सहयोग देगी।
- उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की सुविधा सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।