इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं जो सच्चाई की खोज के लिए बिना रुके काम करते हैं। लेकिन जब पत्रकारों की सुरक्षा की बात आती है तो अक्सर इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। इसी जरूरत को समझते हुए बिहार सरकार ने बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना(Bihar State Journalist Insurance Scheme) शुरू की है।
यह योजना पत्रकारों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और समूह चिकित्सा बीमा की सुविधा देती है ताकि जब भी पत्रकारों पर कोई अनहोनी आए, तो उन्हें आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए विस्तार से इस योजना को समझते हैं।
Bihar State Journalist Insurance Scheme क्या है?
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पत्रकारों को ₹5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा (मेडिक्लेम) मिलता है। इसके साथ ही पत्रत्कार के जीवनसाथी और दो आश्रित बच्चों को भी बीमा का लाभ दिया जाता है।
Scheme Name | Bihar State Journalist Insurance Scheme |
Launched By | Information & Public Relations Department, Government of Bihar |
Coverage Amount | ₹5,00,000 for Personal Accident + ₹5,00,000 for Mediclaim |
Insurance Duration | 1 Year |
Application Mode | Offline |
Form Download | Click Here |
आपको बता दें कि इस बीमा सुविधा में 80% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है जबकि पत्रकार को सिर्फ 20% अंशदान करना होता है। हर साल इस बीमा का नवीनीकरण होता है ताकि पत्रकार को हर साल इस सुरक्षा कवच का लाभ मिलता रहे।
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना का उद्देश्य
देखिए पत्रकार भाई अक्सर समाज के लिए महत्वपूर्ण ख़बरों को जुटाने में लगे रहते हैं जिसमें कई बार जोखिम भी होता है। इनमें दुर्घटनाएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शामिल हो सकती हैं। पत्रकारों की इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना को लाया गया है।
इससे पत्रकारों को अचानक किसी दुर्घटना के आर्थिक नुकसान से भी सुरक्षा मिलती ही है बल्कि उनके परिवारों को मानसिक शांति भी मिलती है कि जब कोई आपातकालीन स्थिति आएगी तो उन्हें सरकारी सहयोग मिलेगा। यानिकि यह योजना पत्रकारों के लिए हर तरह से फायदेमंद है।
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड
सरकार चाहती है कि इस योजना का लाभ ऐसे पत्रकार उठाएं जो वास्तव में मीडिया क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना की कुछ पात्रता मानदंड शर्तें भी तय की हैं। इन पात्रता मानदंड शर्तों के बारे में जानकारी निम्न दी गई है:
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के पत्रकारों को मिलेगा।
- आवेदक एक कार्यरत पत्रकार या मीडिया प्रतिनिधि होना चाहिए।
- अगर स्वतंत्र पत्रकार है तो उसके पास बिहार सरकार का वैध प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड होना जरूरी है।
- आयु आवेदक की 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को पत्रकारिता क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।
- न्यूनतम मैट्रिक (10वीं पास) या समकक्ष होनी चाहिए।
- पत्रकार को समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूज़ एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या स्वतंत्र रूप से काम करते हुए कम से कम 50% समाचार या टिप्पणियाँ प्रकाशित करनी चाहिए।
- निजी न्यूज़ चैनल से जुड़े पत्रकार के चैनल का प्रसारण कम से कम बिहार के 20 जिलों में होना चाहिए।
- योजना में पत्रकार के जीवनसाथी और दो आश्रित बच्चे (बेटा 23 वर्ष तक, पढ़ाई कर रहा हो तो 25 वर्ष तक और बेटी विवाह तक) भी शामिल होते हैं।
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
अपने बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना को सही तरीके से पूरा करने के बाद आपको इसकी आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज़ आपको इस योजना के लिए चाहिए होंगे:
- संपादक या ब्यूरो प्रमुख द्वारा जारी नियुक्ति प्रमाण पत्र (फुल टाइम/पार्ट टाइम)।
- जन्म प्रमाण पत्र (संपादक/रेजिडेंट एडिटर/नियोक्ता द्वारा प्रमाणित)।
- मीडिया संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- अन्य मेडिक्लेम पॉलिसी का विवरण (यदि हो तो)।
- पत्रकारिता में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
- प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी)।
- मीडिया संस्थान की प्रसार संख्या (प्रूफ)।
- कैंसिल्ड चेक या क्रॉस चेक (ECS जानकारी हेतु)।
- पाँच पासपोर्ट साइज फोटो।
- प्रीमियम योगदान की रसीद।
- आपराधिक/सिविल मामलों को लेकर शपथपत्र।
- नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) की घोषणा।
Bihar State Journalist Insurance Scheme के लिए आवेदन कैसे करें?
भले ही इस योजना को शुरू हुए 11 साल से ज़्यादा का समय हो चूका है। लेकिन अभी तक आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। बल्कि इसका लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा जिसके बारे में जानकारी यह रही:
- सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला जन संपर्क पदाधिकारी (DPRO) के कार्यालय में जाना है।
- वहां पर अधिकारीयों से Bihar State Journalist Insurance Scheme का फॉर्म प्राप्त कीजिये।
- इस फॉर्म में आपको मांगी गई सारी जानकारी सही सही दर्ज करनी होगी।
- इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज़ों को भी अटैच कर दें।
- अब इस भरे हुए फॉर्म को कार्यालय में जमा करवा दीजिए।
- अधिकारी आपके द्वारा फॉर्म में दी गई जानकारी की जांच-पड़ताल करेंगे।
- अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Bihar State Journalist Insurance Scheme PDF Form Download
अगर आप कार्यालय जाकर इस फॉर्म को प्राप्त करेंगे और भरकर वापिस कार्यालय जमा करवाएंगे तो इसी में ही आपका बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अब आप इस योजना के फॉर्म को घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं।
आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट Bihar State Journalist Insurance Scheme PDF Form Download कर सकते हैं। इस फॉर्म का प्रिंट निकालकर इसमें जानकारी भरकर संबंधित कार्यालय में इसे जमा करवा दें।
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना का एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के आवेदन करने के बाद अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं तो आपको अपने ज़िले के जिला जन संपर्क पदाधिकारी (DPRO) के कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां पर आपको मिली रसीद के आधार पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस की जानकारी दी जाएगी।
बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना पत्रकारों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्योंकि यह योजना ना केवल पत्रकारों को लाभ देती है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। चलिए इस योजना के प्रमुख लाभ और विशेषताओं के बारे में जानते हैं:
- योग्य पत्रकार को ₹5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।
- बीमा का 80% प्रीमियम सरकार वहन करती है जबकि 20% प्रीमियम पत्रकार को स्वयं देना होता है।
- हर साल बीमा प्रीमियम का नवीनीकरण किया जा सकता है।
- पत्रकार, उनकी पत्नी/पति और दो आश्रित बच्चों के लिए ₹5 लाख तक का मेडिकल खर्च कवर किया जाता है।
- कोई भी अस्पताल में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा का पूरा लाभ नामांकित व्यक्ति को प्राप्त होता है।
- इस योजना की निगरानी के लिए एक स्पेशल Journalist Insurance Scheme Cell गठित किया गया है।