हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन योजना: हरियाणा सरकार दिव्यांगों को दे रही है 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, जानिए कैसे करें आवेदन

Aindrila Dhani
8 Min Read
Haryana Disability Pension Scheme

Haryana Disability Pension Scheme : हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन योजना (Disability Pension Scheme) दिव्यांग जानो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक स्कीम है। दिव्यांग व्यक्ति कभी कभी अन्य साधारण लोगों की तरह काम नहीं कर पाते हैं। इस लिए उन्हें पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए भीख तक मांगनी पर जाती हैं। लेकिन अब और नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) की सूचना क्या गया हैं। इस के जरिए दिव्यांग व्यक्ति अब अपनी जरूरत खुद ही मिटा सकेंगे।

क्या है हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme)? कैसे इस योजना में आवेदन किया जा सकता हैं? कौन इसमें आवेदन कर सकते है? आवेदन करने के लिए कौनसी डॉक्यूमेंट्स (Documents) की आवश्यकता है? आज के इस निबंध में हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) से जुड़े सारी जानकारी ले लीजिए।

क्या है हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme)?

1981 में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) चालू किया गया था। उस वक्त इस योजना का नाम था – हरियाणा निशक्त जन पेंशन योजना (Haryana Nishakt Jan Pension Yojana)। इस योजना के जरिए उस समय में दिव्यांग व्यक्तियो को हर महीने 50 (५०/-) रुपए पेंशन के तौर पर दिया जाता था।

उसके बाद से हरियाणा सरकार समय समय पर पेंशन की मात्रा बढ़ाती गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस परियोजना का नोडल विभाग है। हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) चालू करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि – जो लोग अपने शारीरिक समस्या के कारण काम नहीं कर पाते है, यानी कि दिव्यांग हैं उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पढ़ें इस लिये चालू किया गया था।

इस योजना के तहत हरियाणा सरकार हर एक योग्य दिव्यांग व्यक्ति मासिक तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता हैं। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना है जो अपनी विकलांगता के कारण आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हैं।

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) के तहत हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि प्रति माह 2 हजार 750 रुपए (२,७५०/-) है। इस योजना के तहत, सभी विकलांग लाभार्थी जिनकी विकलांगता 60% या उससे अधिक है और जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, मासिक पेंशन पाने के पात्र हैं। आवेदन के समय विकलांगता प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है।

विकलांग लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया चुन सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) के लिए पात्रता मानदंड

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ खास शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. निवासी:-
    आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना पड़ेगा। या फिर कोई हरियाणा में कम से कम 3 साल से रह रहे है तो इस योजना में आवेदन कर सकते है।
  2. विकलांगता:-
    आवेदक को विकलांग होना पड़ेगा।
  3. विकलांगता का स्तर:-
    विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 60% से ज़्यादा होनी चाहिए।
  4. उम्र:-
    विकलांग व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
  5. मासिक आय:-
    आवेदक की मासिक आय अकुशल श्रमिक की मासिक आय के बराबर होनी चाहिए।

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) के लिए लागू विकलांगता के प्रकार है

  1. कम दृष्टि: जिनकी देखने की क्षमता कम है।
  2. अंधापन: जो देख नहीं सकते।
  3. कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति: जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके हैं।
  4. लोकोमोटर विकलांगता: जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है।
  5. मानसिक बीमारी: जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं।
  6. मानसिक मंदता: जो मानसिक रूप से विकलांग हैं।
  7. श्रवण विकलांगता: जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है या जो कम सुनते हैं।

अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  1. पते का प्रमाण:-
    हरियाणा के स्थायी पते का प्रमाण-पत्र या हरियाणा में कम से कम 3 साल से रहने का प्रमाण।
  2. विकलांगता प्रमाण-पत्र:-
    किसी मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध विकलांगता प्रमाण-पत्र।
  3. उम्र की प्रमाण:-
    आपकी उम्र साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज़; जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल का प्रमाण-पत्र आदि।
  4. पहचान पत्र:-
    आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड।
  5. आय की प्रमाण-पत्र:-
    आपकी आय की प्रमाण-पत्र।
  6. तस्वीर:-
    पासपोर्ट साइज़ की हाल ही की तस्वीर।
  7. बैंक खाते का विवरण:-
    आपके बैंक खाते का पूरा विवरण। जैसे खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक और शाखा का नाम आदि।
  8. संपर्क जानकारी:-
    आपका मोबाइल नंबर।

इन दस्तावेज़ों को तैयार रखने से आपकी आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पहले हर विकलांग लाभार्थी का पंजीकरण ज़रूरी है।

पंजीकरण के बाद उसी पोर्टल पर लॉगिन करें। सेवाओं/योजनाओं की सूची से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना चुनें।

उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

फिर पोर्टल पर बताए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।

‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करने से पहले आवेदन पत्र को एक बार देख लें। हरियाणा विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा करने के लिए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

संबंधित विभाग के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेज़ों की पूरी तरह से जांच करेंगे। सत्यापन के बाद, हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत 2 हजार 750 रुपए (२,७५०/- ) प्रति माह की वित्तीय सहायता लाभार्थियों के दिए गए बैंक खाते में भेजी जाएगी।

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) में आवेदन की स्थिति जांचें करने की प्रक्रिया

SMS द्वारा: SARAL\\ लिख कर 7738299899 या 9954699899 पर भेजें।

ऑनलाइन: अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं और अपनी ‘एप्लीकेशन आईडी’ डालकर आवेदन की स्थिति जांचें।

हरियाणा डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम (Haryana Disability Pension Scheme) में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

सबसे पहले आवेदन पत्र लें और उसे सही ढंग से भरें। आवेदन पत्र के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।

अब, सभी दस्तावेज़ों के साथ भरा हुआ हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का आवेदन पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जमा करें।

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