जब कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगा तो देशभर में आमदनी के साधन बंद हो गए थे जिसके साथ ही अनेकों लोगों के रोज़गार तक ठप हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने तब इस बड़ी समस्या को समझते हुए श्रमिक भरण पोषण योजना(Uttar Pradesh Shramik Bharan Poshan Yojana) को शुरू किया।
यह योजना छोटे काम करने वाले श्रमिकों को हर महीने कुछ आर्थिक सहायता और कुछ गेहूं प्रदान किए जाते हैं। ताकि उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई समस्या ना आए। आज इस आर्टिकल में हम यूपी सरकार की इस श्रमिक भरण पोषण योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे।
Uttar Pradesh Shramik Bharan Poshan Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है।
Scheme Name | Uttar Pradesh Shramik Bharan Poshan Yojana |
State | Uttar Pradesh |
Financial Assistance | ₹1000 per month |
Additional Benefits | 20 kg wheat + 15 kg rice per month |
Application Mode | Online & Offline |
Application Mode | https://uplabour.gov.in/ |
इतना ही नहीं, लाभार्थियों को यह योजना के द्वारा प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल भी दिए जाते हैं। ताकि वे आसानी से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। राज्य उत्तर प्रदेश के लाखों श्रमिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना का उद्देश्य
जब कोरोना वायरस के आपदा समय में श्रमिकों की नौकरियां गईं, उन्हें काम मिलना बंद हो गया, तब राज्य सरकार ने श्रमिक भरण पोषण योजना को शुरू किया जिसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब श्रमिक परिवार को संकट के समय भूखे रहने की नौबत न आए।
सरकार इस योजना की मदद से श्रमिकों को सहयोग देना चाहती है ताकि श्रमिक वर्ग आत्मनिर्भर बन सके और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। कुल मिलाकर इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक, खासकर गरीब श्रमिक, किसी संकट में अकेला न रहे।
यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना के लिए पात्रता मानदंड
सरकार इस योजना का लाभ उन लोगों को देना चाहती है जो वास्तव में गरीब और जरूरतमंद हैं। इसके लिए आवेदक को कुछ निश्चित पात्रता मानदंड शर्तों को पूरा करना होता है। आप नीचे इस योजना की सभी पात्रता मानदंड शर्तों के बारे में जान सकते हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु आवेदक की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक कोई दूसरी पेंशन योजना या सरकारी भत्ते का लाभार्थी ना हो।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ आवेदक के पास उपलब्ध होने चाहिए।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के आवेदन के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। अगर आप यह दस्तावेज़ पहले ही तैयार रखते हैं तो आवेदन के समय आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आईए जानते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज़ इस योजना के लिए जरूरी हैं:
- मोबाईल नंबर
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- श्रमिक बोर्ड में पंजीयन प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खाता विवरण
Uttar Pradesh Shramik Bharan Poshan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन यानिकि दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। यह इसलिए ताकि श्रमिकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरी पूरी आसानी हो। ऐसे में अब हम इन दोनों ही तरीकों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे:
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने नज़दीकी नगर निगम, नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं।
- वहां पर उपस्थित नोडल अधिकारी से श्रमिक भरण पोषण योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
- यह फॉर्म में मांगी गई जानकारी आपको सही सही दर्ज करनी है।
- इसके साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज़ों को अटैच करें।
- अब इस भरे हुए फॉर्म को आपने संबंधित कार्यालय में नोडल अधिकारी के पास जमा करवा देना है।
- अधिकारी आपकी पात्रता की जांच करेगा।
- अगर आप योग्य पाए जाएंगे तो आपको यह योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने ब्राउज़र में सबसे पहले UP Labour Department की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
- यहां पर होमपेज में “नया क्या है” के सेक्शन में जाकर Online Registration and Renewal के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको Registration Now पर क्लिक करना है।
- इस पेज में जब आप “नया पंजीकरण” पर क्लिक करेंगे तो आप Nivesh Mitra Portal पर पहुँच जाएंगे।
- इसमें Register Here पर क्लिक करके मांगी गई सारी जानकारी सही सही दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ भी आपको अपलोड कर देने हैं।
- अच्छे से सब कुछ भर देने के बाद आखिर में Submit पर क्लिक कर दें।
- इस तरह से यह योजना के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा और भविष्य के लिए आप पंजीकरण स्लिप डाउनलोड करके रख सकते हैं।
श्रमिक भरण पोषण योजना के लाभार्थी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक भरण पोषण योजना उन लोगों के लिए वरदान है जो रोजमर्रा की कमाई पर जीवन यापन करते हैं और उन्हें तरह तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नीचे हमने कुछ वर्गों की सूची दी है जो इस योजना के प्रमुख पात्र लाभार्थी हैं:
- सड़क किनारे फल और सब्ज़ी बेचने वाले
- दर्ज़ी (Tailors) और मोची (Cobblers)
- धोबी (Washermen) और नाई (Barbers)
- दिहाड़ी पर काम करने वाले निर्माण श्रमिक
- पटरी पर ठेला, खोमचा, या छोटी दुकान लगाने वाले विक्रेता
- रिक्शा और ई-रिक्शा चालक
- छोटे हलवाई और मिठाई विक्रेता
- पल्लेदार (Porters) और मजदूर जो बोझा ढोते हैं
- ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक मज़दूरी करने वाले श्रमिक
- सफाई कर्मचारी और घरेलू कार्यों में लगे श्रमिक
- महिला श्रमिक जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं
- नगर निगम या ग्राम पंचायत में पंजीकृत असंगठित श्रमिक
यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना के लाभ एवं विशेषताएं
कोविड-19 के लॉकडाउन जैसे समय में उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना अपने आप में ही एक बड़ा लाभ बनकर उभरी है। लेकिन इस योजना के कुछ अन्य लाभ और विशेषताएं भी हैं जिनके बारे में नीचे जानकारी दी गई है:
- इस योजना के माध्यम से पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- यह सहायता राशि DBT के द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
- इसके अलावा पात्र श्रमिकों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल भी निशुल्क दिए जाते हैं।
- योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
- नियमित रूप से योजना को अपडेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें।
- राज्य के लगभग लगभग 35 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ मिल रहा है।